अदालत ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द किया

अदालत ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन रद्द किया

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  • Publish Date - January 28, 2025 / 04:22 PM IST,
    Updated On - January 28, 2025 / 04:22 PM IST

नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को जारी समन मंगलवार को रद्द कर दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था।

न्यायाधीश ने आतिशी के वकील की इस दलील पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि आतिश की टिप्पणी कपूर की मानहानि नहीं करती है क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान भाजपा के खिलाफ था न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ।

भाषा नोमान अविनाश

अविनाश