इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर 20 नवंबर को फैसला सुना सकती है अदालत

इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर 20 नवंबर को फैसला सुना सकती है अदालत

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  • Publish Date - November 19, 2024 / 07:05 PM IST,
    Updated On - November 19, 2024 / 07:05 PM IST

नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में जम्मू कश्मीर से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्र जीत सिंह को मंगलवार को आदेश पारित करना था लेकिन उन्होंने इसे 20 नवंबर के लिए टाल दिया।

न्यायाधीश बुधवार को यह भी तय करेंगे कि रशीद के खिलाफ मामला निर्दिष्ट सांसद/विधायक अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं।

न्यायाधीश ने पहले कहा था कि मामला सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में जा सकता है, क्योंकि रशीद बारामूला से सांसद हैं।

न्यायाधीश ने मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर गौर करेंगे और यह कि मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं।

रशीद ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। दस सितंबर को, अदालत ने इंजीनियर रशीद के नाम से लोकप्रिय शेख अब्दुल रशीद को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की खातिर अंतरिम जमानत दी थी और उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश टाल दिया था।

रशीद की अंतरिम जमानत बाद में उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने दस्तावेजों के सत्यापन पर याचिका का विरोध नहीं किया था।

रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में हुए थे। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें मिलीं।

भाषा अमित अविनाश

अविनाश