अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर 13 नवंबर को फैसला ले सकती है अदालत

अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर 13 नवंबर को फैसला ले सकती है अदालत

  •  
  • Publish Date - November 6, 2024 / 06:35 PM IST,
    Updated On - November 6, 2024 / 06:35 PM IST

नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 13 नवंबर को फैसला ले सकता है।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से अभियोजन के संबंध में विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे और मामले की सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी का अभियोजन आरोप पत्र के समान होता है।

ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठ का पहला पूरक आरोप पत्र दायर करते हुए दावा किया था कि खान ने उस धन का शोधन किया जो कथित तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित किया गया था।

भाषा जोहेब माधव

माधव