नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या की कोशिश के एक मामले में 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को गिरफ्तार नहीं करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
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प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हे दस दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पर्ण करने का निर्देश दिया और इस मामले में नियमति जमानत के लिए याचिका दाखिल करें।
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बंबई उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है।
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उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नितेश राणे और अन्य आरोपी संदेश सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन मामले के एक अन्य आरोपी मनीष दलवी की याचिका को स्वीकार कर लिया था।
यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए कथित हमले से संबंधित है।