रांची : Tabrez Ansari Mob Lynching Case : साल 2019 में मॉब लिंचिंग का एक ऐसा मामला सामने आया था। इस मामले ने भूचाल ला दिया था। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड की एक अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में बुधवार को सभी 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है। सरायकेला कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषियों को यह सजा सुनाई है।
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Tabrez Ansari Mob Lynching Case : सरायकेला के धातकीडीह गांव में वर्ष 2019 में हुई तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में एडीजे-1 अमित शेखर की कोर्ट ने 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने 36 गवाहों की गवाही दर्ज करायी थी। इससे पहले झारखंड की अदालत ने 27 जून को तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में इन 10 लोगों को दोषी ठहराया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अशोक कुमार राय ने बताया था कि एक आरोपी कौशल महाली की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
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Tabrez Ansari Mob Lynching Case : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है। उनके नाम भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली हैं। इन्हें दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया गया था। मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।
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Tabrez Ansari Mob Lynching Case : झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामलें में ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।