चेन्नई, तीन सितंबर (भाषा) चेन्नई की एक सत्र अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत मंगलवार को पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दी।
द्रमुक नेता को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया था।
अभियोजन ने केंद्रीय पुझल जेल से बालाजी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अल्ली के समक्ष पेश किया था और उन्होंने पूर्व मंत्री की न्यायिक हिरासत पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दी।
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सिटी यूनियन बैंक के अधिकारी हरीश कुमार (गवाह एक) जिरह के लिए मौजूद थे। बचाव पक्ष के वकील गौतमन ने उनसे जिरह की। जिरह पूरी नहीं होने पर न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पांच सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया।
बालाजी को ईडी ने नौकरी के लिए नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला उनके अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री (2011-15) रहने के दौरान का है।
भाषा नोमान नरेश
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