रेप के तीन आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, दो लड़कों से थे युवती के संबंध! कोर्ट ने कहा- लव ट्रायंगल का है मामला

दो लड़कों से थे युवती के संबंध! कोर्ट ने कहा- लव ट्रायंगल का है मामला! Court says this case is Love triangle

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  • Publish Date - February 11, 2023 / 02:54 PM IST,
    Updated On - February 11, 2023 / 02:54 PM IST

मुंबई: Court says this case is Love triangle यहां की एक विशेष अदालत ने गैंगरेप के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के संबंध में हवाला दिया कि ये केस लव ट्रायंगल का मामला लगता है। मामले में सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि पीड़ित युवती दो युवकों से संबंध में थी, लेकिन शादी एक से करना चाहती थी और केस इसलिए दर्ज कराया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शादी में कोई दिक्कत हो।

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Court says this case is Love triangle देश की नामी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार एक नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि 2016-17 में उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया था। शिकायतकर्ता लड़की ने कहा था कि तीनों पुरुषों में से एक के पास कथित दुष्कर्म की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और उसने इसे ऑनलाइन प्रसारित करने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस अदालत में यह साबित करने में नाकाम रही कि ऐसा कोई वीडियो मौजूद है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहली घटना के समय लड़की की उम्र 17 वर्ष थी। 2016 में, जब लड़की एक दोस्त के घर जा रही थी, तब उसका परिचय 22 वर्षीय पहले आरोपी से हुआ। 1 नवंबर, 2016 को, लड़की ने दावा किया कि पहला आरोपी जबरन उसके दोस्त के घर में घुस गया, जब वह वहां अकेली थी। उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसका यौन उत्पीड़न किया।

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बाद में, उसने कथित तौर पर उसे यह कहते हुए कई बार धमकी दी कि उसने कथित दुष्कर्म की वीडियो-रिकॉर्डिंग कर ली है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपी के एक अन्य दोस्त ने भी उसके साथ बलात्कार किया और नवंबर 2017 में एक बार तीन लोगों ने वीडियो क्लिप दिखाकर धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। वह अगले दिन पुलिस के पास गई और एक मेडिकल जांच से पता चला कि वह पहले से ही एक महीने से अधिक समय से गर्भवती थी। चूंकि वह नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया।

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आरोपियों की ओर से पेश वकील प्रकाश सालसिंगीकर और अंजलि पाटिल ने दलील दी कि तीनों को लड़की ने झूठा फंसाया है। उन्होंने तर्क दिया कि पहला आरोपी पहले से ही उसके साथ संबंध में था और वह नाबालिग नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि पहले आरोपी और लड़की ने उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखने के बाद अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। वकीलों ने दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के महीनों बाद, लड़की ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और यह मामला केवल यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया गया था ताकि पहला आरोपी शादी में बाधा न डाले।

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वकीलों ने यह भी कहा कि मामले में पांच संदिग्ध थे, पुलिस ने बाद में लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति सहित अन्य दो के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट को दबा दिया था क्योंकि भ्रूण का डीएनए तीनों आरोपियों में से किसी से मेल नहीं खा रहा था।

 

 

 

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