अदालत ने व्यक्ति को दहेज हत्या, क्रूरता के आरोपों से किया बरी

अदालत ने व्यक्ति को दहेज हत्या, क्रूरता के आरोपों से किया बरी

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  • Publish Date - September 8, 2024 / 09:44 PM IST,
    Updated On - September 8, 2024 / 09:44 PM IST

नयी दिल्ली, आठ सितम्बर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दहेज के लिए हत्या और क्रूरता के आरोपों से बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि आरोपी गोविंदा के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिसके खिलाफ 10 साल पहले पुल प्रहलादपुर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गोविंदा का विवाह 2010 में माया से हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार माया की 30 अगस्त 2014 को असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई।

अदालत ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में माया के माता-पिता और रिश्तेदारों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर गौर किया और कहा कि किसी ने भी दहेज की किसी विशेष मांग के बारे में गवाही नहीं दी है, न ही उन्होंने दहेज की मांग को लेकर गोविंदा द्वारा किसी क्रूरता या उत्पीड़न के बारे में गवाही दी है।

पीठ ने कहा कि आरोपों के आवश्यक तत्व उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए। न्यायाधीश ने पति को बरी करते हुए कहा, ‘मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि महिला को उसकी मृत्यु से ठीक पहले आरोपी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा था।’

भाषा अमित रंजन

रंजन