कोटा : बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून अदालत ने 21 वर्षीय व्यक्ति को पिछले साल बूंदी जिले में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया तथा उसे 20 वर्ष कैद की सजा सुनायी।
गेंडोली पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाला दोषी अपूर्व उर्फ रमन गोस्वामी (21) पिछले साल 14 अगस्त को बच्ची को चॉकलेट देने के बाद उसे अपने घर में ले गया तथा उससे दुष्कर्म किया। बच्ची के परिवार के सदस्यों ने उसे रोता हुआ देखा तथा बच्ची ने उन्हें अपने साथ हुई घटना बतायी।
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अगले दिन उसकी दादी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी जिसके आधार पर गोस्वामी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) तथा पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया तथा गिरफ्तार किया गया। लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि पोक्सो अदालत के न्यायाधीश सलीम बदर ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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