Contract employees Latest Update: contractual Employees to be Regularised order issued by assembly

Contract employees Latest Update: अब नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे संविदा कर्मचारी, सरकार ने ​बनाया ये कानून, सदन में पास हुआ बिल

Contract employees Latest Update: अब नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे संविदा कर्मचारी, सरकार ने ​बनाया ये कानून, सदन में पास हुआ बिल

Edited By :   Modified Date:  November 20, 2024 / 08:39 AM IST, Published Date : November 20, 2024/8:39 am IST

चंडीगढ़ः Contract employees Latest Update नौकरी से निकाले जाने की चिंता में डूबे संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे। विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

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Contract employees Latest Update दरअसल, हरियाणा में 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे सदन में अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से 1,20,000 युवाओं को लाभ मिलेगा, जिससे संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “हमने 1,20,000 युवाओं को आश्वासन दिया था कि हम उनकी नौकरी सुरक्षित करेंगे। आज विधानसभा के सभी सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।”

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संविदा कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधा

विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में संविदा कर्मचारियों के रोजगार को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान पेश किए हैं। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे। विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुरूप समेकित मासिक पारिश्रमिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ेगा। कानून में एक साल की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है। संविदा कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे।

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अब इतना मिलेगा वेतन

इसके अवा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे। संविदा कर्मचारियों के परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। पांच साल से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को उनके समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5% अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 10% अधिक और दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15% अधिक वेतन मिलेगा।

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