Contractual Employees Latest News: पक्की हुई संविदा कर्मचारियों की नौकरी, मिलेगी सरकारी वालों की तरह सुविधाएं, विधेयक को मिली मंजूरी

पक्की हुई संविदा कर्मचारियों की नौकरी,Contractual Employees Latest News: All contractual Employees Become Regular Assembly Approved the Bill

  •  
  • Publish Date - November 19, 2024 / 09:26 AM IST,
    Updated On - November 19, 2024 / 09:26 AM IST

चंडीगढ़ः All Contractual Employees Become Regular  नौकरी से निकाले जाने की चिंता में डूबे संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। अब उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे। विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

Read More : Home Remedies For Hair Fall: लंबे और घने बालों के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, कंधे से कमर तक पहुंचेंगे बाल, बस करना होगा ये काम

All Contractual Employees Become Regular  दरअसल, हरियाणा में 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे सदन में अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से 1,20,000 युवाओं को लाभ मिलेगा, जिससे संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “हमने 1,20,000 युवाओं को आश्वासन दिया था कि हम उनकी नौकरी सुरक्षित करेंगे। आज विधानसभा के सभी सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।”

Read More : Mangalwar Upay: बजरंगबली की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार करें ये खास उपाय, हर सकंट से मुक्ति दिलाएंगे संकटमोचन 

संविदा कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधा

विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में संविदा कर्मचारियों के रोजगार को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान पेश किए हैं। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे। विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुरूप समेकित मासिक पारिश्रमिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ेगा। कानून में एक साल की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है। संविदा कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे।

Read More : अब ऑनलाइन होगी कॉलेज की पढ़ाई, 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, सरकारी दफ्तरों के टाइमिंग बदली, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला 

अब इतना मिलेगा वेतन

इसके अवा कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे। संविदा कर्मचारियों के परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। पांच साल से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को उनके समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5% अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 10% अधिक और दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15% अधिक वेतन मिलेगा।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp