Contract Employees Regularisation Order PDF: 170 से अधिक विभागों के संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, विभागों की सूची जारी, देखिए पूरी लिस्ट

Contract Employees Regularisation: 170 से अधिक विभागों के संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, विभागों की सूची जारी, देखिए पूरी लिस्ट

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  • Publish Date - June 6, 2024 / 10:15 AM IST,
    Updated On - June 6, 2024 / 10:15 AM IST

अमरावती: contract employees regularisation in andhra pradesh देशभर के संविदा कर्मचा​री आज भी केंद्र और राज्यों की सरकार ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उनके नियमितीकरण आज नहीं तो कल नियमितीकरण का आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, जबकि कई राज्यों में राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे तो सिर्फ वादे हैं वाली स्थिति हो गई। वहीं, इस बीच आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है।

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contract employees regularisation in andhra pradesh दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी किया था। जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 1,900 कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। इस आदेश में सरकार ने 2 जून, 2014 से पहले संविदा के तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार ये माना जा रहा है कि यहां कार्यरत 11,000 संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलगा। नियमित किए गए सभी कर्मचारियों को संबंधित विभागों में उनके सहकर्मियों के बराबर वेतनमान मिलेगा।

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बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले सितंबर में 2 जून, 2014 को या उससे पहले भर्ती किए गए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आंध्र प्रदेश संविदा कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण अधिनियम, 2023 लागू किया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को अपने आवेदन दाखिल करने की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया था।

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इन विभाग के कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण

वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से अप्रैल 2024 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें विभागों की सूची दी गई है जिनमें काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना है। साथ ही नियमितीकरण किए जाने के नियम और शर्तों का भी उल्लेख किया गया है।

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