कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सिफारिशों में बदलाव किया

कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सिफारिशों में बदलाव किया

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  • Publish Date - September 18, 2024 / 12:45 AM IST,
    Updated On - September 18, 2024 / 12:45 AM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 11 जुलाई के अपने प्रस्ताव में मंगलवार को बदलाव किया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों अर्थात् दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और एवं लद्दाख, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास और मेघालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें अभी भी सरकार के पास लंबित हैं।

इस बीच, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान की नियुक्ति के संबंध में अपनी सिफारिशों में बदलाव करने का निर्णय लिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैत की पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। अब उन्हें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति संधावालिया को पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अब उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। कॉलेजियम ने अब उन्हें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने कहा कि वर्तमान प्रस्ताव 11 जुलाई को न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायमूर्ति राजीव शकधर, न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार और न्यायमूर्ति के आर श्रीराम के संबंध में की गई सिफारिशों को प्रभावित नहीं करेगा।

भाषा आशीष अमित

अमित