कोचिंग केंद्र मौत मामला: बेसमेंट के चार सहमालिकों को अंतरिम जमानत

कोचिंग केंद्र मौत मामला: बेसमेंट के चार सहमालिकों को अंतरिम जमानत

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  • Publish Date - September 13, 2024 / 05:26 PM IST,
    Updated On - September 13, 2024 / 05:26 PM IST

नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओल्ड राजेंद्रनगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अगले साल 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसी बेसमेंट में जुलाई में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की डूबने से मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राहत सह-मालिकों की ओर से रेड क्रॉस के पास पांच करोड़ रुपये जमा करने पर निर्भर करती है।

न्यायाधीश ने कहा कि सह-मालिकों का आचरण ‘अक्षम्य’ और ‘लालच का कृत्य’ है। आदेश में उपराज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन एक समिति का गठन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर न चला सके।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को राजधानी में कोचिंग सेंटर के लिए भी जगह बनानी चाहिए। आदेश की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहीं उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की भारी बारिश के बाद मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्रनगर में ‘राव आईएएस स्टडी सर्कल’ की इमारत के बेसमेंट में 27 जुलाई को पानी भर जाने से मौत हो गई थी।

बेसमेंट के सह-मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराये पर दिया गया था और इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जब तक स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक आरोपी को राहत नहीं दी जानी चाहिए।

भाषा संतोष नरेश

नरेश