Excise policy scam case: सीएम अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, HC के जमानत पर रोक वाले आदेश के खिलाफ दायर की याचिका

Excise policy scam case: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकीलों की तरफ से

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  • Publish Date - June 24, 2024 / 09:18 AM IST,
    Updated On - June 24, 2024 / 09:18 AM IST

नई दिल्ली : Excise policy scam case: आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। इसके बाद ED की टीम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर रोक लगा दी है। वहीं अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दायर करने के बाद कोर्ट से मामले में सोमवर सुनवाई की अपील की है।

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केजरीवाल की तरफ से याचिका में कहा गया ये

Excise policy scam case:  कोर्ट में दायर याचिका में सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि, ‘जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है, ऐसे में आदेश दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए।

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राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी केजरीवाल को जमानत

Excise policy scam case:  दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन शुक्रवार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी।

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