नई दिल्ली: Arvind Kejriwal Plea Rejected : देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि, अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा।
Arvind Kejriwal Plea Rejected : बता दें कि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि, उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
Arvind Kejriwal Plea Rejected : केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
Arvind Kejriwal Plea Rejected : सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया था कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए। वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। सिंघवी ने फिर कहा, “इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरुरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।”