क्लैट 2025: सीएनएलयू की याचिकाओं पर सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय

क्लैट 2025: सीएनएलयू की याचिकाओं पर सुनवायी करेगा उच्चतम न्यायालय

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  • Publish Date - January 13, 2025 / 04:40 PM IST,
    Updated On - January 13, 2025 / 04:40 PM IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ‘कंसोर्टियम आफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की याचिकाओं पर 15 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा 2025 के परिणामों के खिलाफ दायर याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (सीएनएलयू) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया। ये याचिकाएं एक प्रामाणिक फैसले और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अभ्यर्थियों द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर करने से बचने के लिए दायर की गई हैं।

सीएनएलयू ने अधिवक्ता प्रीता श्रीकुमार अय्यर के माध्यम से याचिका दायर की।

एक अभ्यर्थी ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को सूचित किया था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं लंबित हैं और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की जाएंगी।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई 30 जनवरी को करना निर्धारित किया था।

बीस दिसंबर, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने उत्तर कुंजी में त्रुटियों को लेकर कंसोर्टियम को क्लैट-2025 के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया था।

एकल न्यायाधीश ने एक क्लैट अभ्यर्थी की याचिका पर उक्त फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे।

याचिका में कंसोर्टियम द्वारा 7 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, तथा कुछ प्रश्नों के सही उत्तर घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

एकल न्यायाधीश ने कहा था कि त्रुटियां ‘स्पष्ट तौर पर दिख रही’ हैं और ‘उन पर आंखें मूंद लेना’ अन्याय करने के समान होगा।

अभ्यर्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी, जिसने अन्य दो प्रश्नों पर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। कंसोर्टियम ने एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की।

चौबीस दिसंबर, 2024 को, चुनौतियों की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने दो प्रश्नों पर एकल न्यायाधीश के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि न पाते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कंसोर्टियम न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है।

एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट, 2025 एक दिसंबर को आयोजित किया गया था और परिणाम सात दिसंबर, 2024 को घोषित किए गए थे।

भाषा अमित मनीषा

मनीषा