रायपुर। अब किसी परिवार में दो लोग केंद्रीय कर्मचारी हों तो परिवार में कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार की दो पेंशन का लाभ ले सकता है। अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो दो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है।
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इसकी पूरी डिटेल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने जारी की है। हालांकि दो पेंशन रूल के नियमों में कुछ शर्तें रखी गई हैं जिन्हें पूरा करने के बाद दो-दो पेंशन का लाभ लिया जा सकेगा।
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पेंशन विभाग ने कहा है, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और इनमें कोई एक नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मर जाता है, तो फैमिली पेंशन का लाभ दोनों में किसी एक को मिलेगा जो जिंदा हो।
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पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को और पत्नी की मृत्यु होने पर पति को फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।
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अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो जीवित बच्चे को माता और पिता दोनों की पेंशन का फायदा दिया जाएगा. पेंशन विभाग ने अभी हाल में ‘पेंशन से जुड़े 75 मुख्य नियम’ नाम से एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के जरिये उम्रदराज पेंशनभोगियों को जागरूक किया जा रहा है।