1 मार्च से होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव, ATM से नहीं निकलेगा 2000 रुपए का नोट, बंद हो जाएगा HDFC का पुराना एप

1 मार्च से होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव, ATM से नहीं निकलेगा 2000 रुपए का नोट, बंद हो जाएगा HDFC का पुराना एप

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  • Publish Date - February 24, 2020 / 03:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

नई दिल्ली: मौजूदा वित्त वर्ष अंतिम चरण की ओर है, महज 35 दिन बाद वित्त वर्ष 2019—20 समाप्त हो जाएगा। लेकिन वित्त वर्ष की समाप्ति के साथ ही कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नियमों के बदलाव की अनदेखी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। ये नियम देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, निजी सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी के अलावा इंडियन बैंक से जुड़े हैं। वहीं जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले का असर भी 1 मार्च से होगा। आइए जानते हैं कि किन 5 नियमों में बदलाव होने वाले हैं।

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1. मिली जानकारी के अनुसार एसबीआई अपने नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आगर आपने 28 फरवरी तक अपने एसबीआई एकाउंट का केवाईसी नहीं कराया है तो आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इस संबंध में एसबीआई ने अपने खाताधारकों को सूचना दे दी है। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आपको अपना पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों द्वारा जारी की गई आईडी के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ देना होगा।

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2. वहीं, दूसरी ओर खबर है कि 1 मार्च 2020 से एटीम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। बताया जा रहा है कि 1 मार्च के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2000 के नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा। इसके बाद खाताधारक किसी भी एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि खाताधारक बैंक के ब्रांच से 2000 रुपए के नोट ले सकते हैं। ग्राहकों के लिए खुशी की बात यह है कि एटीएम में 1 मार्च से 200 रुपए के नोट ज्यादा से ज्यादा डाले जाएंगे।

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3. अगर आप एचडरीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो 1 मार्च से एक परिवर्तन आपके लिए भी किया गया है। दरअसल 1 मार्च से एचडीएफसी के पुराना एप्प बंद होने वाला है। 1 मार्च के बाद कोई भी एचडीएफसी खाताधारक पुराने एप्प से कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में बैंक ने सभी ग्राहकों को सूचना जारी कर दी है। बैंक ने कहा है कि आगर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्राहकों को अपना एप्प अपडेट करना होगा।

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4. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी से सभी वाहनों में फास्टैग लागने का निर्देश दिया था। लेकिन असुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 मार्च तक का समय दिया था। इस लिहाज से 1 मार्च से सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं, 1 मार्च के बाद से फास्टैग के लिए आपको भुगतान करना होगा। बता दें कि लोगों को 29 फरवरी तक ये फास्टैग फ्री में मिलेगा। आप किसी भी NHAI सेंटर, टोल प्लाजा और आरटीओ दफ्तर, पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट सेंटर से फ्री में फास्टैग हासिल कर सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च से आपको इसके लिए चार्ज देना होगा।

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5. अंतिम और पांचव सबसे बड़ा बदलाव जो एक मार्च से होने वाला है वो है लॉटरी टिकटों पर जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में इसे लेकर फैसला लिया था। जिसके मुताबिक राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 1 मार्च से 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी वसूला जाएगा। नए नियम के मुताबिक लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी और राज्य सरकारें में भी समान दर से यानी 14 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा।

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