नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने देश में साइबर अपराधों में ‘‘भारी वृद्धि’’ और अनचाहे कॉल की ‘‘परेशानी’’ का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब तलब किया।
यह देखते हुए कि सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया।
बेंगलुरू निवासी गौरीशंकर की जनहित याचिका पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हां, हम समझते हैं कि समस्या है। केंद्र को जवाब देने दें।’’
याचिका में दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर्स को ‘‘कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस’’ (सीएनएपी) के क्रियान्वयन के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
यह सेवा कॉल करने वाले के नाम की पहचान की सुविधा प्रदान करती है और आमतौर पर फोन के कॉलर आईडी सेक्शन में प्रदर्शित होती है। इससे प्राप्तकर्ताओं को कॉल करने वाले की जानकारी प्राप्त करके उचित निर्णय लेने तथा ‘स्पैम कॉल्स’ से निपटने में मदद मिल सकती है।
भाषा सुरेश पवनेश
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