सीआईसी की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

सीआईसी की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

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  • Publish Date - September 17, 2024 / 09:35 PM IST,
    Updated On - September 17, 2024 / 09:35 PM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से जवाब मांगा, जिसमें सीआईसी की कार्यवाही के लाइव प्रसारण और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

सीआईसी की स्थापना अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत की गई थी। सभी राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीआईसी की कार्यवाही के लाइव प्रसारण तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र व केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस जारी किया।

भाषा पारुल माधव

माधव