इन छात्रों को लेकर CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन, पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

CBSE new guidelines for Schools : CBSE ने स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों (CWSN) के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया।

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  • Publish Date - August 14, 2024 / 09:35 PM IST,
    Updated On - August 14, 2024 / 09:35 PM IST

CBSE new guidelines for Schools : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों (CWSN) के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। संशोधित गाइडलाइन में स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के इन बच्चों को एडमिशन, शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करने को लेकर है।

CBSE new guidelines for Schools केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार स्कूलों को बिना किसी भेदभाव के इन बच्चों को एडमिशन देना होगा और उन्हें शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना होगा। CBSE की ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अनुसार, सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें।” बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों और बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों को संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

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CBSE की नई गाइडलाइन में शामिल प्रमुख बातें :

सुलभ भवन और सुविधाएं : स्कूलों को अपने भवन और अन्य सुविधाओं को ऐसे बनाना होगा कि वे विकलांग छात्रों के लिए पूरी तरह से सुविधाजनक हो।

आवास और सहायता : छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास और सहायता प्रदान की जाएगी।

समान वातावरण : शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जो पूर्ण समानता को बढ़ावा दे।

विशेष शिक्षा : अंधे, बहरे या दोनों विकलांगताओं वाले छात्रों को शिक्षा सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों में प्रदान की जाएगी।

सीखने की क्षमताओं की पहचान : बच्चों में सीखने की विशिष्ट अक्षमताओं की जल्द पहचान की जाएगी और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

निगरानी : प्रत्येक विकलांग छात्र की भागीदारी, प्रगति और शिक्षा पूरी करने की निगरानी की जाएगी।

ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी : विकलांग बच्चों और उनके देखभाल करने वालों को जरूरी परिवहन सुविधा प्रदान की जाएंगी।

CBSE ने इन दिशा-निर्देशों को स्कूलों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों और सुझावों के आधार पर तैयार किया है। ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर एजुकेशन और सहायता मिल सके।

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