सीबीआई ने वाप्कोस के पूर्व प्रमुख के खिलाफ जांच को लेकर आयकर विभाग, ईडी को सूचित किया
सीबीआई ने वाप्कोस के पूर्व प्रमुख के खिलाफ जांच को लेकर आयकर विभाग, ईडी को सूचित किया
नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वाप्कोस के पूर्व प्रमुख आर के गुप्ता के खिलाफ अपनी जांच के बारे में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित कर दिया है, जिनके परिसरों से 38.38 करोड़ रुपये जब्त किये गये थे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गुप्ता के परिसरों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद करने के बाद सीबीआई ने दोनों एजेंसियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में गुप्ता पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 7.91 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था।
केंद्र सरकार के उपक्रम वाप्कोस के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तलाशी ली थी, लेकिन वे तब हैरान रह गए जब उन्हें गुप्ता के आवास की अलमारी और बेडरूम में रखे सूटकेस में 2000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के बंडल मिले।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी की टीम को गुप्ता के तीन परिसरों से बड़ी मात्रा में नकदी मिली। उन्होंने कहा कि पीतमपुरा और गुरुग्राम में गुप्ता के आवासों से 13-13 करोड़ रुपये, जबकि गुप्ता के बेटे सिंघल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर 11 करोड़ रुपये मिले। सिंघल एक प्रमुख कार निर्माण कंपनी में काम करता है, जबकि गुप्ता 2010-20 से वाप्कोस के प्रमुख थे।
वाप्कोस जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला लोक उपक्रम है। वाप्कोस को पूर्व में ‘वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड’’ के नाम से जाना जाता था।
सीबीआई ने गुप्ता, उनकी पत्नी रीमा सिंघल, बेटे गौरव सिंघल तथा बहू कोमल सिंघल के खिलाफ गुप्ता के एक अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2019 के बीच पद पर रहते हुए अवैध धन बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया था और इसके बाद मंगलवार को छापे मारे।
भाषा आशीष पवनेश
पवनेश

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