लालू के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली : सीबीआई

लालू के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली : सीबीआई

लालू के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली : सीबीआई
Modified Date: November 26, 2024 / 07:43 pm IST
Published Date: November 26, 2024 7:43 pm IST

नयी दिल्ली, 26 नवंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक मामले में 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से प्राप्त आवश्यक मंजूरी मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दाखिल की।

सीबीआई ने 20 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को सूचित किया था कि उसने मामले में प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है। उसने अदालत को बताया कि एक लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में मंजूरी का अब भी इंतजार है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने शेष दस्तावेज प्राप्त करने के लिए और समय दिये जाने का अनुरोध करते हुए ये दलीलें दीं।

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न्यायाधीश ने दस्तावेजों को रिकार्ड पर ले लिया और सीबीआई को 23 दिसंबर तक मंजूरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की सुनवाई करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में, जिनकी नियुक्ति की गई उनके द्वारा राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।

जांच एजेंसी ने 18 मई, 2022 को प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप


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