रांची: Congress leader Bandhu Tirkey CBI अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस ने बंधु टिर्की को 3 साल कठोर कारावास और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि उन्होंने 2005-2009 के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री रहते हुए 6,28,698 रुपए गबन किए थे।
Congress leader Bandhu Tirkey गौरतलब है कि कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप थ। वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने पिछले दिनों बंधु तिर्की को बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। मामले में सीबीआई की ओर से 6 दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था। बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को पेश किया गया। 5 मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया। कोविड-19 के प्रकोप के कारण मामले की सुनवाई प्रभावित रही। हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई। आज सीबीआई कोर्ट में बंधु तिर्की पर फैसला आएगा।
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आपको ये भी बता दें कि सीबीआई जांच में यह पता चला है कि बंधु तिर्की ने मधुकोरा की सरकार में विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक राशि अर्जित की थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किये गए थे।
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Spl CBI court Ranchi sentences Jharkhand Congress leader Bandhu Tirkey to 3-yr rigorous imprisonment & imposes a fine of Rs 3 lakh in a case of disproportionate assets. He had accumulated Rs 6,28,698 when he was a min in the state during 2005-2009
(Pic- Tirkey's Twitter account) pic.twitter.com/PYbm8ZQ5bA
— ANI (@ANI) March 28, 2022