सीबीआई ने आर जी कर मामले में दोषी को मृत्युदंड की मांग के साथ उच्च न्यायालय में अपील की

सीबीआई ने आर जी कर मामले में दोषी को मृत्युदंड की मांग के साथ उच्च न्यायालय में अपील की

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  • Publish Date - January 24, 2025 / 12:45 PM IST,
    Updated On - January 24, 2025 / 12:45 PM IST

कोलकाता, 24 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आर जी कर अस्पताल बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की।

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह 27 जनवरी को सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की उस प्रार्थना पर भी सुनवाई करेगी जिसमें इसी तरह की याचिका के साथ उसकी अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अधीनस्थ अदालत द्वारा रॉय को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा की अपर्याप्तता का दावा करते हुए अपनी अपील पर न्यायमूर्ति बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की इस खंडपीठ से सुनवाई का अनुरोध किया है।

सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए उप सॉलीसीटर जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि मामले की जांच कर चुकी इस केंद्रीय एजेंसी को सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अधीनस्थ अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है।

सियालदह की एक अधीनस्थ अदालत ने नौ अगस्त, 2024 को आर जी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या के देने के जुर्म में राय को 20 जनवरी को जीवन की आखिरी सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने/न करने पर निर्णय लेने से पहले वह सीबीआई, मृत चिकित्सक के परिवार वालों एवं दोषी का पक्ष सुनेगा।

सीबीआई ने इस मामले में अपील करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए यह दावा किया था कि चूंकि वह (सीबीआई) अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उसे ही अपील करने का अधिकार है।

रॉय के वास्ते मौत की सजा का अनुरोध करते हुए राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने उच्च न्यायालय से कहा है कि अभियुक्त को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है।

भाषा

राजकुमार मनीषा

मनीषा