नई दिल्ली: सीएए यानि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।
इसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के शरणार्थियों शामिल है। इसके बाद अब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। (CAA Citizenship Portal Online Apply) हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को नागरिकता मिलेगी।
CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. जबकि भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है. संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है. CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता.
इंडियन सिटिजनशिप की ऑनलाइन एप्लिकेशन भरने के लिए कई प्रकार के फॉर्म हैं।
01. इंडियन सिटिजनशिप ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट (https://indiancitizenshiponline.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
02. यहां सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत भारतीय नागरिक से शादी करने वाले व्यक्ति, भारतीय नागरिक के बच्चे आदि जैसे मामलों के तहत नागरिकता के लिए आवदेन किया जा सकेगा।
03. इसके अलावा भारत में तय समय तक निवास कर चुके विदेशी आवेदक भी इस लिंक के जरिए ऑनलाइन सिटिजनशिप का फॉर्म भर सकते हैं। यहां आवदेक को अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म चुनना पड़ता है।
04. इसके बाद आवेदक तो अपनी एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट आदि के डिटेल्स चेक करनी होती है और Apply Online लिंक पर क्लिक करके एप्लिकेशन फॉर्म बाहरणा होगा।
05. सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद MHA फाइल नंबर जारी होगा। (CAA Citizenship Portal Online Apply) अपने MHA फाइल नंबर को याद रखें, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस की ऑनलाइन पेमेंट करें। इसके बाद Form X या Form XI या Form XII, जो भी लागू हो उसे भी ऑनलाइन अप्लाई करें।
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