चंडीगढ़: Bus Permit Check प्रदेश के परिवहन विभाग ने बस मालिकों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 80ए का पालन करते हुए बसों का संचालन नहीं करने वाले बसों की परमिट रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने एक साथ 600 बसों की परमिट रद्द की है। सरकार के इस फैसले के बाद बस मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।
Bus Permit Check वहीं, बसों की परमिट रद्द किए जाने के मामले को लेकर परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने कहा कि यह आदेश परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग की जाए और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल की जाए।
गौरतलब है कि ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विभाग को मिल रही कानूनी चुनौतियों में वृद्धि को देखते हुए जारी किए गए हैं। कोर्ट में विभिन्न ऑपरेटरों ने रूटों से संबंधित समय-सारणी में अवैध तरीके से क्लब किए गए या कंपोजिट स्टेज कैरेज परमिटों की वैधता को चुनौती दी है। मंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कुछ बड़े परिवहन ऑपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करना है।
इस कदम से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों के लिए अधिक समानता वाला माहौल बनेगा। परमिटों की अवैध क्लबिंग से उत्पन्न स्थिति को लेकर भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जहां परमिटों को न केवल अवैध तरीके से क्लब किया गया था, बल्कि विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परमिट जारी किए गए।
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