पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया, रेप और अपहरण केस में हैं दोषी

पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया, रेप और अपहरण केस में हैं दोषी

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  • Publish Date - December 20, 2019 / 08:46 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व भाजपा नेता उन्नाव रेप और अपहरण के मामले में आरोपी हैं। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है।

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उन्नाव में भाजपा के कद्दावर नेता रहे कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने, अपहरण, महिला यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दोषी माना है। उसे POCSO एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया।

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बता दें कि सेंगर के मामले के तूल पकड़ने के काफी वक्त बाद भाजपा ने उससे किनारा करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कोर्ट द्वारा कुलदीप को दोषी करार दिए जाने के बाद अब उसे धाराओं के तहत 7 से 10 साल या फिर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।

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