सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, टूर की क्लेम राशि के लिए बोर्डिंग पास जमा करने की अनिवार्यता खत्म | Big relief to government employees, elimination of submission of boarding pass for claim amount of tour

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, टूर की क्लेम राशि के लिए बोर्डिंग पास जमा करने की अनिवार्यता खत्म

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, टूर की क्लेम राशि के लिए बोर्डिंग पास जमा करने की अनिवार्यता खत्म

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 PM IST
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Published Date: June 26, 2020 11:14 am IST

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने दफ्तर के काम से होने वाले टूर और LTA की रकम क्लेम करते वक्त अब उनको हवाई जहाज का बोर्डिंग पास देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इससे पहले इस तरह के किसी भी क्लेम के लिए बोर्डिंग पास, जिसमें सिक्योरिटी चेक का स्टांप लगा हो, अकाउंट आफिस में जमा करना होता था।

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक आदेश निकाल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी टूर या फिर एलटीए के क्लेम के क्रम में आवेदन के साथ फिजिकल फार्म में बोर्डिंग पास लगाना जरूरी नहीं है। अब कर्मचारी सिर्फ एक सेल्फ डिक्लरेशन सर्टिफिकेट लगा देंगे कि उन्होंने यह यात्रा की है और फार्म में जरूरी जानकारी भर देंगे। बस इसी से काम चल जाएगा।

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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी (अंडर सेक्रेटरी से नीचे) बोर्डिंग पास नहीं दे पाता है तो इस प्रोफार्मा को भर कर अपने कंट्रोलिंग आफिसर से साइन करा कर जमा करेंगे। वित्त मंत्रालय के अधिकारी इससे फर्जीवाड़े की आशंका को भी खारिज किया है, उन्होने कहा कि इस समय तकनीक इतना उन्नत हो गया है कि किसी पीएनआर को वेरीफाई करना बेहद आसान हो गया है। इससे यह पता चल जाएगा फलाने पीएनआर वाले व्यक्ति ने यात्रा की है या नहीं की है।

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