Sajjan Jindal Rape Case: रेप केस में स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को बड़ी राहत, जांच में नहीं मिला कोई सबूत

Sajjan Jindal Rape Case: स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को दुष्कर्म मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस की तरफ से दायर क्लोजर रिपोर्ट में

  •  
  • Publish Date - March 18, 2024 / 11:52 AM IST,
    Updated On - March 18, 2024 / 11:52 AM IST

नई दिल्ली : Sajjan Jindal Rape Case: स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को दुष्कर्म मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस की तरफ से दायर क्लोजर रिपोर्ट में महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता कारोबारी को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश के चलते आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस की तरफ से इस मामले में “शनिवार को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

यह भी पढ़ें : Satyendra Jain Bail Petition: केजरीवाल के पूर्व मंत्री को बड़ा झटका.. सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा ‘फ़ौरन करें सरेंडर’..

महिला डॉक्टर ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

Sajjan Jindal Rape Case:  बता दें कि, जिंदल ग्रुप के प्रमुख सज्जन जिंदल के खिलाफ मुंबई के जुहू की रहने वाली महिला डॉक्टर ने 13 दिसंबर को बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने उद्योगपति सज्जन जिंदल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। लेकिन जांच में पुलिस को सज्जन जिंदल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp