Uniform Civil Code : धामी कैबिनेट में UCC पर बड़ा फैसला.. सरकार ने नियमावली पर लगाई मुहर, जानें कब होगा राज्य में लागू

Uniform Civil Code : धामी कैबिनेट में UCC पर बड़ा फैसला.. सरकार ने नियमावली पर लगाई मुहर, जानें कब होगा राज्य में लागू |

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  • Publish Date - January 20, 2025 / 01:25 PM IST,
    Updated On - January 20, 2025 / 02:18 PM IST

देहरादून। यूसीसी (UCC) को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयाजित हुई जिसमें यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के बाद सभी के सहमति से उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने यूसीसी को तैयार करने वाली नियमावली को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के चुनावों में किए गए वादे को निभाया गया है।

उन्होंने कहा, “हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही UCC बिल लेकर आएंगे। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।

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उत्तराखंड में आचार संहिता लागू

जानकारी के मुताबिक नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर शासन स्तर पर गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने परीक्षण के लिए इसे विधि विभाग में भेजा था। इसके बाद 20 जनवरी को विधि विभाग के परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बता दें कि निकाय चुनाव के चलते उत्तराखंड में आचार संहिता लागू है। इस वजह से सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित किए जाने की अनुमति ली थी।

21 जनवरी को यूसीसी का वेबपोर्टल

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पहली बार प्रदेशभर में एक साथ उपयोग में आएगा। फिलहाल यह कवायद सरकार के अभ्यास (मॉक ड्रिल) का हिस्सा होगी। इसके बाद यूसीसी को लागू किया जा सकता है। मॉक ड्रिल में यूसीसी का प्रशिक्षण ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।

उसके जरिये विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को उससे संबंधित सेवाएं मिलने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आएगी। मॉक ड्रिल से सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी-अपनी तैयारियों को परख सकेंगी।

यूसीसी (UCC) क्या है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है समान नागरिक संहिता, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और नियमों का सेट है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करना है, खासकर व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, वसीयत आदि में।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी के बारे में क्या निर्णय लिया है?

उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए नियमावली को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 के चुनाव में किए गए वादे को निभाते हुए यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

यूसीसी की मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है?

यूसीसी की मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब यूसीसी लागू होगा, तो आम लोगों को विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत आदि से संबंधित सेवाओं में कोई तकनीकी बाधा न हो। यह एक अभ्यास है ताकि सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों को यूसीसी पोर्टल पर काम करने का अनुभव मिल सके।

यूसीसी कब लागू हो सकता है?

उत्तराखंड सरकार ने 21 जनवरी को यूसीसी वेब पोर्टल का मॉक ड्रिल शुरू किया है। इसके बाद, अगर मॉक ड्रिल सफल रहती है और तैयारियां पूरी होती हैं, तो यूसीसी को लागू किया जा सकता है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

यूसीसी के वेब पोर्टल का क्या उपयोग होगा?

यूसीसी का वेब पोर्टल विवाह, तलाक, वसीयत, और अन्य सेवाओं के पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा। अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं का पंजीकरण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यूसीसी लागू होने के बाद सेवाओं में कोई तकनीकी समस्याएं न हों।