नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि 31 मार्च के बाद से BS4 वाहन नहीं बिकेंगे। बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हुआ था, आगामी 1 अप्रैल से बीएस-6 को अनिवार्य किया गया है। ऑटोमोबाइल डीलर्स ने एक याचिका दायर कर अतिरिक्त समय मांगा था, याचिका में कहा गया था कि कोर्ट उन्हें 30 अप्रैल तक का समय दे, ताकि वो स्टॉक में रखे BS4 वाहन बेच सके, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर राहत देने से इनकार कर दिया है।
ये भी पढ़ें:तेज बुखार होने के बावजूद निर्भया मामले में सुनवाई करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं …
बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहन की बिक्री पर रोक लगा दी थी। बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हुआ था, साल 2016 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाए बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू कर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषी विनय की याचिका, कहा- फिट …
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगामी 1 अप्रैल से बीएस-6 को अनिवार्य कर दिया गया है। इस मानक की गाड़ी से प्रदूषण बेहद कम होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखकर अब ऑटो कंपनियां बीएस-6 गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। बीएस के आगे नंबर के बढ़ते जाने का मतलब है उत्सर्जन के बेहतर मानक, जो पर्यावरण के लिए सही हैं। आसान भाषा में समझें तो बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है।
ये भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल के 62 में से 40 MLA रेप के आरोपी, वाकई नई राजनीति क…