Big blow to CM Kejriwal's PA Vibhav Kumar, court rejects bail plea

Swati Maliwal Case: सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Swati Maliwal Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार ने यह याचिका

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Modified Date: May 28, 2024 / 08:00 AM IST
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Published Date: May 28, 2024 8:00 am IST

नई दिल्ली: Swati Maliwal Case: आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मलिलवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार ने यह याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मालिवाल ने कहा, अगर विभव को कुमार को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है।

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Swati Maliwal Case:  स्वाति मालीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा, जैसे ही FIR दर्ज की गई, उसके बाद AAP के मंत्रियों ने एक दिन में तीन-तीन, चार-चार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझको BJP का एजेंट बताया। सीएम केजरीवाल मारपीट के आरोपी विभव को लखनऊ और मुंबई लेकर गए।

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लगातार मिल रही धमकिया : स्वाति मालीवाल

Swati Maliwal Case:  स्वाति मालीवाल ने कहा, मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि रेप को धमकी भी दी जा रही है। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा अगर विभव को जमानत दी गई तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है।

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