नयी दिल्ली: Delhi Coaching Centre दिल्ली की एक अदालत ने राजेंद्र नगर में ‘राव आईएएस स्टडी सर्किल’ की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत मामले में मालिक और समन्वयक को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Delhi Coaching Centre एमसीडी की टीम ने राव कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट को सील कर दिया। यह मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव हत्या की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
#WATCH | Delhi: Students gathered at Old Rajinder Nagar to protest against the death of 3 students after the basement of a coaching institute here was filled with water yesterday. pic.twitter.com/rSh1kBGQBB
— ANI (@ANI) July 28, 2024