Bhajanlal Cabinet decisions: राज्य सरकार लाएगी धर्मांतरण विरोधी बिल, 10 साल तक सजा का प्रावधान, जानें कैबिनेट के सभी फैसले

Bhajanlal Cabinet Meeting: राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए।

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  • Publish Date - November 30, 2024 / 08:04 PM IST,
    Updated On - November 30, 2024 / 08:05 PM IST

जयपुर: Bhajanlal Cabinet Meeting decision राजस्थान सरकार ने CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। ​इसकी जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में दी है। जिसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान में ग़ैरक़ानूनी धर्म परिवर्तन बिल पास करने के लिए विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। जिसमें संविधान के आर्टिकल 25 के प्रावधानों और आर्टिकल 26 के तहत शक्तियाँ दी जाने का प्रावधान होगा। इसमें तीन चरणों में सजा का प्रावधान होगा। जिसमें तीन से दस वर्ष की सजा होगी। वहीं लव जिहाद रोकने के प्रावधान रखे गए हैं। कोई मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है।

Bhajanlal Cabinet Meeting: राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए।

Bhajanlal Cabinet Meeting decision डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आजोयित कैबिनेट बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी। जिसमे 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं, नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल सजा का प्रावधान होगा। इसमें लव जिहाद को रोकने का भी प्रावधान होगा। साथ ही धर्म बदलकर फायदा उठाने वाले पर भी कार्रवाई होगी।

anti-conversion bill in rajsthan, बता दें, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में बने कानून को मिलाकर इसके प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। वहीं, कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लेते हुए सीएम भजनलाल ने अपने गृह जिले भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित किया है।

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