बेंगलुरु, 12 मार्च (भाषा) शहर स्थित आर्थिक अपराधों की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत के 14 मार्च को फैसला सुनाने की संभावना है।
राव का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता किरण जावली ने जमानत की सुनवाई के दौरान दलील दी कि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
जावली ने कहा कि जारी किए गए गिरफ्तारी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से ‘गिरफ्तारी के आधार’ नहीं बताए गए थे, जैसा कि डीके बसु मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रियागत चूक आरोपों की गंभीरता की परवाह किए बिना जमानत देने को उचित ठहराती है।
डीआरआई की कानूनी टीम ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए राव के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर किया और उन पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले में शामिल होने का आरोप लगाया।
उन्होंने दलील दी कि रान्या राव को जमानत देने से जांच में बाधा आ सकती है और संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो सकती है।
भाषा जितेंद्र नेत्रपाल
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