बेंगलुरु अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

बेंगलुरु अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - June 26, 2024 / 08:06 PM IST,
    Updated On - June 27, 2024 / 12:44 AM IST

बेंगलुरु, 26 जून (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने कई मामलों में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश पारित किया।

प्रज्वल (33) फिलहाल विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में हैं। एसआईटी प्रज्वल पर लगे यौन अपराधों के आरोपों की जांच कर रही है।

रेवन्ना को सोमवार को आठ जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था लेकिन एक दिन बाद ही मजिस्ट्रेट अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें 29 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते के खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच एसआईटी कर रही है।

रेवन्ना हाल ही में हुए चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करने में नाकाम रहे।

रेवन्ना ने होलेनरसिपुरा टाउन थाने में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में जमानत का अनुरोध किया था। इस मुकदमे में रेवन्ना पर 47 वर्षीय पूर्व घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

इस मुकदमे में रेवन्ना के पिता और स्थानीय विधायक एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं जबकि पूर्व सांसद को दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया है।

यौन शोषण से जुड़े मामले ऐसे समय में सामने आए थे, जब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को हासन में मतदान होना था।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद जद-एस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल