बेंगलुरु की अदालत ने दर्शन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ाई |

बेंगलुरु की अदालत ने दर्शन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ाई

बेंगलुरु की अदालत ने दर्शन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ाई

:   Modified Date:  September 14, 2024 / 12:55 AM IST, Published Date : September 14, 2024/12:55 am IST

बेंगलुरु, 13 सितंबर (भाषा) बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 17 सितंबर तक बढ़ा दी।

दर्शन और पवित्रा सहित सभी 17 आरोपियों को आज (शुक्रवार) उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर राज्य भर की विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

सभी आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद हैं।

पुलिस ने चार सितंबर को अदालत में 3,991 पन्नों का प्रारंभिक आरोपपत्र दायर किया था।

दर्शन (47) वर्तमान में बल्लारी जेल में बंद हैं। अदालत से अनुमति मिलने के बाद उन्हें यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी स्थानांतरित किया गया था। दरअसल कारागार के बगीचे में एक कुख्यात अपराधी ​सहित तीन अन्य लोगों के साथ घूमते हुए उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद हंगामा मच गया था।

तस्वीर में अभिनेता आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शन एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में कॉफी का मग है।

इसके अलावा, जेल से वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति से बात करते हुए दर्शन का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। अदालत ने हत्या के मामले में अन्य सह-आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी।

दर्शन को दी गयी विशेष छूट की प्रारंभिक जांच के बाद परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक सहित नौ जेल अधिकारियों को ‘चूक’ के कारण निलंबित कर दिया गया था।

साथ ही, दर्शन के खिलाफ जेल अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत तीन प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

भाषा जितेंद्र प्रशांत

प्रशांत

 

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