बैंक ने ग्राहक की रकम में किया हेरफेर, आयोग ने मुआवजा ने सहित 41 लाख लौटाने का दिया आदेश

बैंक ने ग्राहक की रकम में किया हेरफेर, आयोग ने मुआवजा ने सहित 41 लाख लौटाने का दिया आदेश

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  • Publish Date - November 16, 2019 / 10:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

कर्नाटक। लक्ष्मी विलास बैंक को अपने एक उपभोक्ता के अकाउंट से गलती से पैसा काटना काफी महंगा पड़ा है। ग्राहक की शिकायत पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने बैंक को उपभोक्ता की मूल राशि 40.85 लाख रुपए के साथ ही मुआवजा देने का भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक ने गलती से एक ग्राहक के खाते से 40.8 लाख रुपए काट लिए थे। इसके खिलाफ उपभोक्ता ने एनसीडीआरसी में शिकायत की थी जिसमें उसे पैसे के साथ ब्याज संग मुआवजा मिला है।

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बता दें कि इस मामले में एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य दीपा शर्मा और सदस्य सी विश्वनाथ ने कहा, लक्ष्मी विलास बैंक ने बिना किसी उचित कारण के ग्राहक के खाते से 40,85,254 रुपए की राशि काट ली थी। एनसीडीआरसी ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता गोपाल को इस कटौती से 40,85,254 रुपए का नुकसान हुआ है। आयोग ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को बैंक से इस राशि का दावा करने का अधिकार भी है।

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ग्राहक की शिकायत पर आयोग ने बैंक को कर्नाटक निवासी गोपाल के खाते से 11 अप्रैल 2015 को काटी गई धनराशि पर भुगतान करने की बात कही है। उसने यह भी आदेश दिया है कि धनराशि काटे जाने के दिन तक ब्याज शिकायतकर्ता को दिया जाए। इसके साथ उसे 25000 रुपए का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया गया है।

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