Bail plea of ​​husband who had unnatural sex with wife rejected

Crime: इस तरह से संबंध बनाने के लिए कहता था पति, सिगरेट से दागता था बदन, कोर्ट ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

इस तरह से संबंध बनाने के लिए कहता था पति, सिगरेट से दागता था बदन, Bail plea of ​​husband who had unnatural sex with wife rejected

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Modified Date: December 28, 2024 / 02:11 PM IST
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Published Date: December 28, 2024 1:03 pm IST

नई दिल्लीः Unnatural Sex With Wife दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उसके खिलाफ आरोप “बेहद गंभीर” हैं। न्यायाधीश सुनील कुमार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Unnatural Sex With Wife अदालत ने 26 दिसंबर को दिए आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा गर्भपात कराने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के बेहद गंभीर आरोप हैं और ये आरोप शिकायतकर्ता के बयान से पूरी तरह स्पष्ट हैं। इसलिए, वर्तमान जमानत याचिका को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।” सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता के चेहरे पर बीयर की बोतल फेंककर और उसके शरीर को सिगरेट से दागकर उसे चोट पहुंचाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आरोपी ने घरेलू क्रूरता के अलावा, आईपीसी की धारा 377 और 313 के तहत अपराध किए हैं।

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प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने सितंबर 2021 में आरोपी से शादी की, जिसके बाद उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और दहेज की भी मांग की। प्राथमिकी में कहा गया है कि जनवरी 2022 में उसने जबरन उसका गर्भपात करा दिया और पीड़िता के शरीर को जलती हुई सिगरेट से दागकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।

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