Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘जय श्रीराम’ की गूंज पहुंची पाकिस्तान तक, बौखलाहट में ट्वीट कर दिया नापाक बयान

Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 'जय श्रीराम' की गूंज पहुंची पाकिस्तान तक, बौखलाहट में ट्वीट कर दिया नापाक बयान

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  • Publish Date - November 10, 2019 / 04:31 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

नई दिल्ली: राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन का मालिकाना हक ‘राम लला’ को देने का फैसला सुनाया है। राम मंदिर पर फैसले को सुनकर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। सियासतदारों से लेकर देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि फैसले को लेकर कुछ लोगों में असंतोष व्याप्त है, लेकिन देखा जाए तो पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खुश है।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Today all minorities of India should have again realised that vision of our great leader Muhammad Ali Jinnah about Hindutva was absolutely right. They would now regret more convincingly to be part of India.<a href=”https://twitter.com/hashtag/UglyIndia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#UglyIndia</a> <a href=”https://t.co/V5UTAopxGK”>pic.twitter.com/V5UTAopxGK</a></p>&mdash; Asif Ghafoor (@peaceforchange) <a href=”https://twitter.com/peaceforchange/status/1193112844893593600?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 9, 2019</a></blockquote>
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वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से प्रतिक्रिया आने लगी है। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान राम मंदिर के फैसले को लेकर एक बार बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ़ ग़फ़ूर ने ट्वीट कर लिखा है कि आज भारत के सभी अल्पसंख्यकों को फिर से एहसास होना चाहिए कि हिंदुत्व के बारे में हमारे महान नेता मुहम्मद अली जिन्ना का दृष्टिकोण बिल्कुल सही था। अब उन्हें भारत का हिस्सा बनने के लिए और अधिक पछतावा होगा।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>World has yet again seen true ugly face of extremist India. Today through verdict on Babri Mosque after illegal action for paper status of IOJ&amp;K on 5 Aug 19.<br>On the other hand Pakistan today respecting other religion has opened <a href=”https://twitter.com/hashtag/KartarpurCorridor?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#KartarpurCorridor</a> for Nanak Seweks.<a href=”https://twitter.com/hashtag/UglyIndia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#UglyIndia</a></p>&mdash; Asif Ghafoor (@peaceforchange) <a href=”https://twitter.com/peaceforchange/status/1193066814537945088?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 9, 2019</a></blockquote>
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दुनिया ने एक बार फिर से अतिवादी भारत का असली चेहरा देख लिया है। 5 अगस्त को कश्मीर का भारत ने संवैधानिक दर्जा खत्म किया और आज बाबरी मस्जिद पर फ़ैसला आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे धर्म का आदर करते हुए गुरु नानक के सेवकों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया।

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वहीं, पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा है कि बाबरी मस्जिद पर जिस वक़्त फ़ैसला आया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ़्ते फ़ैसला क्यों सुनाया? क्या पाकिस्तान ने सिखों के लिए करतारपुर में जो किया उसकी प्रतिक्रिया में यह है? यह फ़ैसला क़ानून के आधार पर है या बीजेपी के घोषणापत्र के आधार पर?

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Babri Mosque: India&#39;s Supreme Court in a controversial order has given the ownership of the 2.77 acres site in Ayodhya to Hindus for the construction of a temple. The 460-year-old mosque was demolished in 1992 by extremist Hindus. Muslims to get 5 acres at an alternative site.</p>&mdash; Nadeem Malik (@nadeemmalik) <a href=”https://twitter.com/nadeemmalik/status/1193060493419786241?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 9, 2019</a></blockquote>
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पत्रकार नदीम मलिक ने भी ट्वीट राम मंदिर के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित फ़ैसला दिया है। विवादित जमीन हिन्दुओं को मंदिर के लिए दे दी गई है। 460 साल पुरानी मस्जिद हिंदुओं ने 1992 में गिरा दी गई थी। मुसलमानों को मस्जिद के लिए पाँच एकड़ ज़मीन अलग से दी गई है।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सदियों पुराने मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्माही अखाड़ा की याचिका को खारीज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

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