नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने कहा कि फैसले का सम्मान करें, लेकिन फैसला संतोषजनक नहीं है। उस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमारी समिति इस पर सहमत होती है, तो हम एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे। यह हमारा अधिकार है और यह सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में भी है।
Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board: Respect the verdict but the judgement is not satisfactory. There should be no demonstration of any kind anywhere on it. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/g956DuJ5sB
— ANI (@ANI) November 9, 2019
आपको बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि है कि बाबरी मस्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी। नीचे विशालकाय रचना थी। वहीं, नीचे जो संरचना थी वो इस्लामिक संरचना नहीं थी। कोर्ट ने कहा है कि हिंद अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते है। आस्था और विश्वास का केन्द्र है। जिसके चलते कोर्ट ने ट्रस्ट के बनाकर राम मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया है।