मारपीट का मामला: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ तीन मई को आरोप तय करेगी अदालत
मारपीट का मामला: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ तीन मई को आरोप तय करेगी अदालत
नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत तीन मई को अपना आदेश सुना सकती है कि 2020 में दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मंगलवार को विभिन्न आरोपों पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी पर हमला करना और गलत तरीके से रोकना शामिल है।
न्यायाधीश ने राज्य सरकार और आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
चंदोलिया अदालत के समन के मद्देनजर उसके समक्ष पेश हुए थे। उन्हें आठ जनवरी को इस मामले में जमानत दे दी गई थी।
भाषा सुरेश माधव
माधव

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