Assam CM on action mode regarding child marriage: गुहाटी : राज्य में लगातार बढ़ रहे बाल विवाह के मामलों को देखते हुए प्रदेश के सीएम ने बच्चों की हित में बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि असम में बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहा था। जिसकी वजह से बच्चों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जिसको देखते हुए असम सरकार ने आज शुक्रवार को एक मुहीम शुरू की है। जिसमे राज्य में जितने भी बच्चों की शादी हुई है उसके ऊपर सख्त करवाई की जाएगी साथ ही इस शादी में जो भी शामिल होगा उसके ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
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2 दिनों में बाल विवाह के 4,074 मामले दर्ज़ किए
बता दे कि इसी कड़ी में आज असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमे लड़के लड़की से लेकर पुजारी, काजी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जायगा। पूरे राज्य में बड़े तादाद में कार्रवाई करते हुए असम के DGP जी.पी. सिंह में कहा कि लगभग 2 महीने पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस को बताया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि राज्य में बाल विवाह बड़े पैमाने पर हो रहा है और पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था। पिछले 2 दिनों के दौरान हमने राज्य के विभिन्न जिलों में 4,074 मामले दर्ज़ किए।
दोपहर 3 बजे तक हमने 2,044 लोगों को गिरफ्तार किया गया
इसके साथ ही सम के DGP जी.पी. सिंह ने कहा आज FIR के आधार पर दोपहर 3 बजे तक हमने 2,044 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके ऊपर सख्त से सख्त करवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस बारे में पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने आगे बताया कि राज्य में बाल विवाह की वजह से शिशु मृत्यु दर अधिक है। उन्होंने आगे कहा, जब लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, तो वे जल्दी गर्भवती हो जाती हैं और यह शिशुओं और माताओं की उच्च मृत्यु दर का कारण है।
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बाल विवाह को अवैध करार दिया जाएगा
शुक्रवार से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पर चर्चा के लिए सीएम सरमा ने गुरुवार रात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की अध्यक्षता की थी। जिसमे अधिकारियों को कार्रवाई के लिए एहम निर्देश दिए गए थे। 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 में लड़कियों की शादी की है। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध करार दिया जाएगा।
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14 साल से कम उम्र के बच्चों को सुधार गृह भेजा जाएगा
Assam CM on action mode regarding child marriage: इसके साथ ही आगे बता दें कि अगर लड़का भी 14 साल से कम उम्र का है तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। सरमा ने पहले कहा था कि ऐसी शादियों में शामिल पुजारियों, काजियों और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। सीएम द्वारा उठाए गए इस कदम के चलते ये बात तो साफ़ हो गई कि बाल विवाह पर अब से पूरी तरह प्रतिबंद लगाया जाएगा। साथ ही इस शादी को करें जो भी शामिल होगा उसके ऊपर सख्त करवाई की जाएगी।