Beef Ban In Assam

Assam Beef Ban: इस राज्य में अब गोमांस पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, जानें सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

Assam Beef Ban: इस राज्य में अब गोमांस पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, जानें सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

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Modified Date: December 4, 2024 / 10:07 PM IST
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Published Date: December 4, 2024 10:07 pm IST

गुवाहाटी।Assam Beef Ban: असम सरकार ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि, असम के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, रेस्तरां, होटलों के के सार्वजनिक स्थानों में इसे नहीं परोसा जाएगा।

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बता दें कि, हाल ही में असम कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। जिसमें गोमांस खाने को लेकर बनाए गए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया गया। पीयूष हजारिका ने पिछले सप्ताह भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, पहले उनका निर्णय मंदिरों के पास गोमांस खाना बंद करने का था, लेकिन अब उन्होंने इसे पूरे राज्य में एक्सटेंड किया है। अब किसी पब्लिक फंक्शन में भी बीफ नहीं परोसा जा सकेगा।

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दरअसल, असम में कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उसने नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में एक बीफ पार्टी आयोजित की थी, हुसैन का दावा था कि, इस आयोजन का उद्देश्य मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करना था, उन्होंने ये भी कहा कि, उनके पास इस बात के सबूत हैं और वह इस मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

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Assam Beef Ban: इसी पर पलटवार करते हुए कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि अगर असम कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें पत्र लिखकर बीफ बैन की मांग करें, तो वह इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। भारत एक ऐसा देश है, जहां लगभग 80 फीसदी आबादी हिंदू है। हिंदू गाय को पूजते हैं। यही वजह है कि देश में गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। साथ ही कहा गया कि, गौहत्या पर भारत में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अलग-अलग राज्य अपने अनुसार नियमों को तय करते हैं। जैसे हरियाणा में गो हत्या कानून के उल्लंघन पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

 


 

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