‘बिना जमात से पूछे नहीं बैठा सकते गणेश जी’ हाईकोर्ट का आदेश

'बिना जमात से पूछे नहीं बैठा सकते गणेश जी’ !Ask Jamat Before Establishment Lord Ganesha statue: High Court

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  • Publish Date - August 28, 2022 / 04:12 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

चेन्नई: Ask Jamat Before Establishment Lord Ganesha statue मद्रास उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर पुलिस को स्थानीय जमात की सहमति के बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कॉलोनी में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं।

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Ask Jamat Before Establishment Lord Ganesha statue न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने 26 अगस्त को महालक्ष्मी की आपराधिक मूल याचिका का निस्तारण करते हुए इस आशय का एक निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने उक्कदम साउथ में पुलकाडु आवासीय कॉलोनी में गणेश प्रतिमा स्थापित करने और 31 अगस्त को पड़ने वाला विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति देने की प्रार्थना की।

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याचिकाकर्ता के अनुसार, कॉलोनी के निवासी अपने क्षेत्र में विनायक चतुर्थी समारोह मनाना चाहते हैं और अन्य समुदाय के लोग भी उक्त समारोह में भाग लेने के इच्छुक हैं और वे भक्तों को अन्नदान (भोजन वितरण) देने के लिए भी सहमत हुए हैं। याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस से इस मामले में अनुमति मांगी है।

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पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि यह क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से घिरा हुआ है और इसलिए कानून और व्यवस्था की समस्या होगी। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्थानीय जमात के लोग भी समारोह में भाग लेने के इच्छुक हैं और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता केवल अपनी आवास इकाई के अंदर गणेश की मूर्ति स्थापित करेंगी और समारोह मनाएंगी। न्यायाधीश ने कहा कि मूर्ति के साथ कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

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