नई दिल्ली: Asaram Bapu got parole : उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल को मंजूर दी। अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। 85 वर्षीय आसाराम को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। यह पैरोल चिकित्सा उपचार के लिए प्रदान किया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की बीच में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी।
आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया था। जोधपुर एम्स में मेडिकल चेकअप के बाद आसाराम को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था।
Asaram Bapu got parole : आसाराम की उम्र और उनकी गिरती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, उनके वकीलों ने अदालत से चिकित्सा उपचार के लिए पैरोल की अपील की थी। अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए आसाराम को 7 दिन का पैरोल दिया है। हालांकि, इस दौरान वे पुलिस कस्टडी में रहेंगे।
Asaram Bapu got parole : बता दें कि आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक POCSO अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह घटना 2013 की है जब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के पास स्थित अपने आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था, जहां वे अब तक सजा काट रहे हैं।