अरुणाचल नये आपराधिक कानूनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का उपयोग करेगा: अधिकारी

अरुणाचल नये आपराधिक कानूनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का उपयोग करेगा: अधिकारी

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  • Publish Date - June 28, 2024 / 08:47 PM IST,
    Updated On - June 28, 2024 / 08:47 PM IST

ईटानगर, 28 जून (भाषा) अरुणाचल प्रदेश तीन नये आपराधिक कानूनों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का उपयोग करेगा, क्योंकि राज्य में कई बोलियां बोली जाती हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को अंग्रेजी और हिंदी में नये कानूनों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

अंग्रेजी इस पूर्वोत्तर राज्य की आधिकारिक भाषा है।

देशभर में एक जुलाई से तीन नये आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएंगे। ये कानून क्रमश: भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हम (इन तीन कानूनों के) अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का उपयोग करेंगे। उनका किसी भी स्थानीय भाषा में अनुवाद नहीं किया जा रहा है। हमारे यहां 26 प्रमुख और 100 से अधिक उपजनजातियां हैं।’’

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कुल 27 जिलों में सभी जांच अधिकारियों को पिछले दो महीनों से हिंदी और अंग्रेजी में नये कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 30 से 50 अलग-अलग भाषाएं/बोलियां बोली जाती हैं। इसके अलावा ‘असंख्य’ बोलियां और उप बोलियां भी हैं।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश