अरुणाचल विधानसभा में सरकारी जमीन से बेदखली के प्रावधानों को मजबूत करने वाला विधेयक पारित

अरुणाचल विधानसभा में सरकारी जमीन से बेदखली के प्रावधानों को मजबूत करने वाला विधेयक पारित

अरुणाचल विधानसभा में सरकारी जमीन से बेदखली के प्रावधानों को मजबूत करने वाला विधेयक पारित
Modified Date: March 7, 2025 / 06:59 pm IST
Published Date: March 7, 2025 6:59 pm IST

ईटानगर, सात मार्च (भाषा) अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को भूमि बेदखली और बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

भूमि प्रबंधन मंत्री बालो राजा द्वारा बृहस्पतिवार को पेश किया गए ‘अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) विधेयक’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

विधेयक में मौजूदा ‘अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 2003’ में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है ताकि सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को हटाने के प्रावधानों को मजबूत किया जा सके।

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विधानसभा ने जल संसाधन मंत्री बियुराम वाहगे द्वारा पेश किए गए ‘अरुणाचल प्रदेश बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2025’ को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक का उद्देश्य नदियों के बाढ़ क्षेत्र को विनियमित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ एवं भूमि उपयोग से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है।

विधानसभा ने उस सरकारी प्रस्ताव को भी मंजूदी दी जिसे संसद ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए पारित किया था।

भाषा सिम्मी माधव

माधव


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